Old Pension Scheme

केंद्रीय कर्मचारियों को लगा चार चांद! 30 साल काम करने वालों को मिलेगा 50% पेंशन, जानिए नया पेंशन नियम : Old Pension Scheme

Old Pension Scheme – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट! चर्चा है कि 30 साल की नियमित सेवा पूरी करने वालों को अंतिम बेसिक पे के 50% के बराबर पेंशन, साथ में डीए के लाभ, पुरानी पेंशन स्कीम के नियमों के आधार पर मिल सकते हैं। इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय सुनिश्चित करना और महंगाई से सुरक्षा देना है। फिलहाल, विभिन्न विभाग पात्रता, सेवा सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया जैसी बातों पर दिशानिर्देश स्पष्ट कर रहे हैं। कर्मचारियों को सलाह है कि अपनी सर्विस बुक, पीपीओ दस्तावेज, नामांकन विवरण और वेतन रिकॉर्ड अद्यतन रखें। पेंशन गणना, क्वालिफाइंग सेवा तथा ग्रेच्युटी।

Old Pension Scheme
Old Pension Scheme

नया पेंशन नियम: मुख्य बातें

नए नियम के अनुसार, योग्य कर्मचारी की पेंशन की गणना अंतिम ड्रॉ किए गए बेसिक पे के 50% पर आधारित मानी जा सकती है, बशर्ते कम से कम 30 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूरी हो। कम सेवा पर प्रोराटा सूत्र लागू होगा, जहां अपूर्ण वर्षों को निकटतम पूर्ण तिमाही/छह माह तक राउंड किया जा सकता है। डीए को महंगाई राहत के रूप में जोड़ने, कम्युटेशन विकल्प, और रिस्टोरेशन अवधि के बारे में स्पष्टता विभागीय ओएम में दी जाएगी। जीपीएफ/एनपीएस स्विच, सेवा अंतराल, और ब्रेक इन सर्विस के मामलों में अलग दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे, इसलिए अपने प्रशासन/पीएओ से लिखित पुष्टि लें।

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पात्रता, दस्तावेज़ और प्रक्रिया

पात्रता की सामान्य शर्तों में नियमित नियुक्ति, अखंड सेवा रिकार्ड, सत्यापित सर्विस बुक, और न्यूनतम 30 वर्षों की क्वालिफाइंग सेवा शामिल मानी जाती है। यदि किसी अवधि में ईओएल, बिना वेतन अवकाश, या दंडात्मक ब्रेक रहा हो, तो उसका प्रभाव पेंशन योग्य सेवा पर पड़ सकता है। आवेदन हेतु फॉर्म 3, फॉर्म 5, जॉइंट फोटो, बैंक विवरण, नामांकन, आधार/पैन और अंतिम वेतन प्रमाण संलग्न रखें। सेवानिवृत्ति से छह माह पहले पेंशन केस शुरू करना सर्वोत्तम माना जाता है, ताकि पीपीओ समय पर जारी हो सके। सभी गणनाएँ विभागीय ओएम और सीसीएस पेंशन नियमों के अनुसार होंगी और अन्य आवश्यक संलग्नक।

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उदाहरण: 50% पेंशन गणना

उदाहरण के लिए, मान लें किसी कर्मचारी का अंतिम बेसिक पे ₹60,000 है और क्वालिफाइंग सेवा 30 वर्ष है। 50% नियम के अनुसार, मूल पेंशन ₹30,000 बनेगी। यदि कम्युटेशन के रूप में 40% चुना जाता है, तो कम्युटेड राशि का नगद मूल्य सीजीए तालिका के अनुसार निकलेगा, और शेष पेंशन उसी अनुपात में कम होगी। महंगाई राहत समय-समय पर घोषित डीए दरों पर अलग से मिलेगी। यदि सेवा 28 वर्ष है, तो प्रोराटा के अनुसार पेंशन थोड़ी कम हो सकती है। यह केवल प्रदर्शनार्थ गणना है; वास्तविक आंकड़े आपके विभागीय ओएम और भुगतान प्राधिकरण पर तथा नियम भी निर्भर करेंगे।

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अगले कदम और सावधानियाँ

अगले कदम के रूप में, कर्मचारी अपने विभाग के पेंशन अनुभाग से नवीनतम ओएम/नोटिस की प्रति प्राप्त करें, सेवा सत्यापन पूर्ण करवाएँ, और कमी होने पर तुरंत सुधार कराएँ। नामांकन अपडेट करें, बैंक के साथ संयुक्त फोटो/हस्ताक्षर नमूना जमा करें, तथा जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया समझ लें। यदि एनपीएस से संक्रमण सम्भव हो तो लिखित विकल्प और समयसीमा की जांच करें। किसी भी लाभ के दावे से पहले, आधिकारिक वेबसाइट/ईओ ऑफिस ऑर्डर की पुष्टि करें। अफवाहों से बचें, केवल प्रमाणित दस्तावेजों पर भरोसा करें। हेल्पडेस्क, पीएओ या सीपीएओ पोर्टल पर टिकट दर्ज कर, केस की स्थिति निरंतर देखते रहें।

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